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रांची/डेस्क: रामनगरी अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया हैं. अयोध्या धाम और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग की सीमा में अब किसी भी प्रकार के नॉनवेज भोजन की बिक्री, परोसने और आपूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया हैं. यह रोक सिर्फ होटल, ढाबे और दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे.
ऑनलाइन डिलीवरी से हो रहा था नियमों का उल्लंघन
प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रतिबंध के बावजूद कुछ पर्यटक और ठहरने वाले लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए नॉनवेज भोजन मंगा रहे हैं. जांच में यह बात सामने आई कि गेस्ट हाउस और होम-स्टे में भी चोरी-छिपे नॉनवेज परोसा जा रहा था. इससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी.
गेस्ट हाउस और होम-स्टे भी दायरे में
नए आदेश के तहत अब गेस्ट हाउस, होम-स्टे और अन्य ठहरने की सभी व्यवस्थाओं में भी नॉनवेज भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का साफ कहना है कि पवित्र क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखना सभी संचालकों की जिम्मेदारी हैं.
सभी संचालकों को सख्त निर्देश
होटल मालिकों, ढाबा संचालकों, दुकानदारों और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में न तो नॉनवेज भोजन बनाया जाए और न ही उसकी सप्लाई की जाए. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की सख्त निगरानी
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन लगातार निगरानी करेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक मर्यादा से जुड़े इस फैसले में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर अन्य कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी.
प्रशासन का मानना है कि यह कदम अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करेगा. स्थानीय लोग और श्रद्धालु भी इस फैसले को आस्था और परंपरा से जुड़ा अहम निर्णय बता रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है और इसी सोच के तहत यह सख्त निर्णय लिया गया है.
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