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रांची/डेस्क: दिसंबर का महीना शुरू होते ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपकी रसोई, जेब, बैंकिंग काम और यहां तक कि पेंशन पर भी पड़ सकता हैं. तेल कंपनियों द्वारा जारी होने वाली नई कीमतों से लेकर सरकारी स्कीम की डेडलाइन तक कई अहम नियम 1 दिसंबर से बदल जाएंगे. आइए जानते है, कौन-से 6 बड़े बदलाव आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाले है..
LPG सिलेंडर के रेट में बदलाव
दिसंबर की शुरुआत हल्की-सी ही सही, लेकिन राहत लेकर आई हैं. यह राहत खास तौर पर व्यापारियों के लिए है, क्योंकि OMCs (ऑयल मार्केटिंग कंपनियों) ने आज 1 दिसंबर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम 10 रूपए कम कर दिए हैं. इससे पहले नवंबर में भी होटल-रेस्टोरेंट आदि में उपयोग होने वाले इस सिलिंडर की कीमत 5 रूपए घटाई गई थी. इधर, घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया हैं.
ATF की कीमते में बदलाव
LPG की तरह ATF (एयर टर्बाइन फ्यूल) की कीमतें भी हर महीने अपडेट होती हैं. आज 1 दिसंबर को जारी नए रेट्स का असर हवाई यात्रियों की जेब पर साफ दिखाई देगा. इसके अलावा कई शहरों में CNG-PNG के दाम में भी बदलाव संभव हैं.
UPS की डेडलाइन
आज 1 दिसंबर से एक अहम बदलाव सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ हैं. अब उन्हें एनपीएस और यूपीएस में से कोई विकल्प चुनने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी डेडलाइन बढ़ाई नहीं गई हैं. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया गया यानी अब सरकारी कर्मचारियों को इसका मौका नहीं मिलेगा.
दिसंबर में 17 दिन बैंक रहेंगे बंद
इस महीने दिसंबर में दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार के साप्ताहिक अवकाश को मिलाकर कुल 17 दिन बैंकों में काम-काज नहीं होगा. हालांकि ध्यान दें कि आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक छुट्टियां राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है यानी कि हर राज्य के बैंक 17 दिन नहीं बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक से जुड़े काम पर घर से निकलने से पहले यह सु्निश्चित कर लें कि आपका बैंक खुला हैं. वैसे बता दें कि, महीने की शुरुआत ही छुट्टी से हो रही है लेकिन आज सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के ही बैंक बंद हैं. 25 दिसंबर को देश भर के बैंक बंद हैं.
पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट
सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी. अगर यह जमा नहीं हुआ तो आज 1 दिसंबर से पेंशन आना रुक सकती हैं. बढ़ती उम्र में यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए जरूरी कागज समय पर जमा करा लें.
TDS और टैक्स स्टेटमेंट की डेडलाइन
अगर आपकी आय या किसी लेन-देन पर अक्टूबर में TDS काटा गया था, तो उससे संबंधित स्टेटमेंट सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत 30 नवंबर तक ही जमा किया जा सकता था. इसके अलावा सेक्शन 92E की रिपोर्ट जमा करने की भी 30 नवंबर आखिरी तारीख थी.
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