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झारखंड


जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने की मुद्रकों एवं प्रकाशकों के साथ बैठक, निर्वाचन सामग्री प्रकाशित करने में गड़बड़ी की तो हो सकती है जेल

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने की मुद्रकों एवं प्रकाशकों के साथ बैठक, निर्वाचन सामग्री प्रकाशित करने में गड़बड़ी की तो हो सकती है जेल

प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत


हजारीबाग/डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 एवं 20 नवंबर 2024 को हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो चरणों में चुनाव हैं. चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुद्रण एवं प्रशासन के संबंध में निहित प्रावधानों की जानकारी डीपीआरओ रोहित कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत निर्वाचन पर्चों, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक/प्रकाशकों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं. निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या उनके समर्थक मतदाताओं के बीच वितरण के लिए प्रिंट मीडिया या निर्वाचन/ पर्चा/ पोस्टरों से राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन का सहारा लेते हैं. कभी-कभी इस प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक का नाम और पहचान नहीं होती है, ऐसे राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन विधि में धारा 127 (क) के रूप में विधि निर्वाचन में प्रावधान किया गया हैं.

 


 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 में यह कहा गया है कि कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाएगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा जिस पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो. कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी निर्वाचन पर्चा या पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा अथवा मुद्रित नहीं करवाएगा (क) जबतक की उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता हैं. उन्हें उनके द्वारा सत्यापित जिस आशय की घोषणा की दो प्रतियां मुद्रकों को प्रदान नहीं की जाती है की प्रकाशक की पहचान क्या हैं. कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे छह माह का कारावास अथवा ₹2000 जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं. मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियॉ तथा घोषणा पत्र के साथ आवश्यक विवरण जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के हस्ताक्षर के साथ मुहर लगानी होगी. उक्त आदेशों/ निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित मुद्रक/ प्रकाशक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. साथ ही प्रिंट सामग्री के तीन दिनों के अंदर चार प्रतियों में प्रकाशक किए गए घोषणा पत्र के साथ नोडल पदाधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग (विधानसभा चुनाव, 2024) तथा मीडिया कोषांग, हजारीबाग (जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय) को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

 

 

 

 
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