न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर हैं. केंद्र सरकार ने फास्टैग नियमों में अहम बदलाव कर दिया हैं. ये नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा. अगर किसी वाहन चालक के पास वैध फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग काम नहीं कर रहा है, तो उसे अब टोल टैक्स का 1.25 गुना भुगतान करना होगा. खास बात यह है कि यह भुगतान यूपीआई (UPI) के जरिए किया जा सकेगा. अभी तक ऐसी स्थिति में चालकों को टोल का दोगुना शुल्क देना पड़ता था.
मशीन खराब तो नहीं देना होगा पैसा
सरकार ने एक और राहत भरा नियम जोड़ा हैं. अगर किसी टोल प्लाजा की मशीन खराब है और फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा है, तो वाहन चालक को बिना कोई भुगतान किए ही आगे जाने की अनुमति होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद नकद लेनदेन को कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना हैं. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तेज, सुरक्षित और कैशलेस भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करें.
किस पर लागू होगा नया नियम?
- 15 नवंबर, 2025 से लागू होने वाले इस नियम के तहत सभी प्रकार के वाहन शामिल होंगे.
- नकद भुगतान करने पर अब भी दोगुना शुल्क देना होगा.
- जबकि यूपीआई से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना शुल्क लगेगा.
सरकार का कहना है कि इस नियम से न केवल टोल प्लाजा पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा, बल्कि लोगों को एक सुविधाजनक और पारदर्शी भुगतान विकल्प भी मिलेगा.
यह भी पढ़े: Jharkhand Weather Update: झारखंड में मौसम का कहर! 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी