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रांची/डेस्क: चेक क्लियरेंस का भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक नया नियम शनिवार से लागू हो गया है. नये नियम के अनुसार अब आपके चेक को क्लियर होने में ज्यादा समय नहीं, लगेगा. अगर आपने सही समय पर चेक बैंक के बॉक्स में ड्रॉप कर दिया तो समझ लीजिए उसी दिन आपके चेक का पैसा आपके एकाउंट में आ जायेगा.
अब जान लीजिए कैसे! आरबीआई ने जो बैंकों के लिए जो नयी गाइडलाइन जारी की है वह आज यानी ने 4 अक्टूबर से लागू हो गयी है. नया सिस्टम अभी ट्रायल मोड में है. मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपना चेक बैंक में जमा कर दिया है तो बैंक उसका इमेज और डेटा तुरंत स्कैन होकर क्लियरिंग हाउस को भेजेगा. शाम 7 बजे तक बैंक को चेक की पुष्टि करनी है. यदि बैंक समय पर रिप्लाई नहीं देता है तो चेक ऑटोमैटिक क्लियर मान लिया जाएगा.
आरबीआई ने जो नया नियम आज से लागू किया है, इसे दो चरणों में बैंकों को लागू करना है, पहले चरण में उसी दिन आपका चेक क्लियर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दूसरे चरण में बैंकों को यह समय और घटना है. यानी आपका पैसा उसी दिन और जल्दी आपके अकाउंट में पहुंच जायेगा.
आरबीआई के अनुसार, पहले चरण में 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चलेगा, इस दौरान बैंकों को चेक क्लियर करने के लिए शाम 7 बजे तक का समय रहेगा. लेकिन दूसरे चरण में यह समय और घट जायेगा. यानी 3 जनवरी 2026 से बैंकों को केवल 3 घंटे में चेक क्लियर करना होगा. यानी अगर आपने चेक सुबह 10 बजे जमा किया तो वह दोपहर 1 बजे तक क्लियर करना हो जायेगा.
मगर बता दें, अभी यह व्यवस्था पूरे देश में लागू नहीं हुई है. नई व्यवस्था बड़े दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड में लागू हुई है. चूंकि एक तरह से यह ट्रायल चरण है, बड़े शहरों में इसकी सफलता के बाद पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा.
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