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पटना/डेस्क: बिहार की राजधानी पटना में हुए नीट छात्रा मौत मामले में आज (2 मार्च) पटना के सिविल कोर्ट स्थित पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होनी है. आज सीबीआई को कोर्ट को यह बताना होगा कि दर्ज किए गए नए केस में पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है जबकि मृत बालिका नाबालिक है. वहीं कोर्ट ने इस मामले में पटना के एसएसपी, सीबीआई एसपी और बेवर जेल के अधीक्षक को हल्पनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई की घड़ी की सुई अभी तक एसआईटी जांच के ही इर्द-गिर्द घूम रही है. अब आज होने वाली सुनवाई के बाद पता चलेगा कि आगे क्या मामला सामने आता है.
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