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बिहार/डेस्क: पटना पुलिस ने NEET छात्रा मामले में हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद मामले में किसी और की गिरफ्तारी नहीं हुई. 26 फरवरी को मनीष की जमानत पर सुनवाई हुई थी, लेकिन उस समय उसे जमानत नहीं मिली. आज पॉक्सो कोर्ट में मनीष रंजन की जमानत पर पुनः सुनवाई हो रही है. कोर्ट ने सुनवाई के लिए सीबीआई के आईओ और एसआईटी को भी उपस्थित होने का आदेश दिया है.
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