अमन/न्यूज11 भारत
नवादा/डेस्कः- पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह सजा मेसकौर थाना क्षेत्र के थानु बिगहा निवासी विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन कुमार को सुनाई. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि थानु बिगहा निवासी आरोपी विपिन नगर के नवीन नगर में बायॉलौजी विषय का कोचिंग संस्थान चलाता था. उसी कोचिंग में एक नाबालिग छात्रा भी पढ़ने आती थी. कोचिंग संचालक ने उसे भय व शादी का प्रलोभन देकर कई बार दुष्कर्म किया तथा उक्त घृणित कार्य का वीडियो भी बनाया था. घटना से पीड़िता द्वारा महिला थाना में कांड दर्ज कराया गया था. घटना जून माह 22 में घटित हुई. अदालत में गवाहों के द्वारा दिये गये बयान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने कोचिंग संचालक को दोषी पाते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की है.
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