अभियुक्तों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अफीम की तस्कर

एनडीपीएस एक्ट मामले में बालूमाथ के तीन अभियुक्त दोषी करार, जज ने सुनाई 10-10 वर्ष कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

अजित कुमार/न्यूज 11 भारत 

लातेहार/डेस्क: लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में अमृत यादव (पिता- स्व. रूपलाल यादव, ग्राम शेरेगड़ा), अखिलेश यादव (पिता- मोहन यादव, ग्राम बहेराटोला, पिंडारकोम) तथा रितेश कुमार यादव (पिता- स्व. चरका यादव, ग्राम मनसिंघा) शामिल हैं. तीनों बालूमाथ थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी का आरोप सिद्ध हुआ. इसके बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीनों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि अभियुक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: भरनो में 'परिवहन कार्यालय आपके द्वार' शिविर सफल, 143 लोगों को मिला लर्निंग लाइसेंस