झारखंड

पोक्सो एक्ट के आरोपी को मिला 20 साल का कठोर कारावास और ₹45000 जुर्माने की भी सजा

आशिष शास्त्री/न्यूज11  भारत

सिमडेगा/डेस्क:  सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 के तहत सुनवाई करते हुए पोक्सो मामले में आरोपी दीपक बाखला को 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹45000 जुर्माने की सजा सुनाई. 

बताया गया कि रेंगारीह थाना क्षेत्र की एक नाबालिक लड़की के साथ दीपक बाखला दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देकर मुंह बंद रखने की चेतावनी दी थी. पीड़िता ने जब घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी तब उसके परिजन रेंगारीह थाना जाकर दीपक बाखला के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पीड़िता नाबालिक थी इसलिए पुलिस ने रेंगारीह थाना कांड संख्या 08/2023 के तहत पोक्सो का मामला दर्ज करते हुए दीपक को नाम जाट अभियुक्त बनाया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. आज इसी मामले की सुनवाई करते हुए पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने लोक अभियोजन निशि कच्छप के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दीपक बाखला को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹45000 जुर्माने की सजा मुकर्रर की

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