रामगढ़ DC ने दिया चल सम्पत्ति तथा सरकारी वाहन कुर्क करने का आदेश
राहुल सिंह/न्यूज़11 भारत रामगढ़/डेस्क: रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लगभग रु० 1,75,094.13 की बकाया ब्याज की राशि वसूली हेतु उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल सम्पत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है.
यह केस लैंड रेफरेंस केस संख्या 86/89 एवं सबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 16/87-88 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 01/2013 में पारित किया गया. अदालत के अनुसार वर्ष 1990 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों / याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाना था, जिसमें मूल मुआवजा राशि और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज शामिल है. न्यायालय ने कहा कि अब तक कुल ब्याज की राशि रु0 1,75,094.13 का भुगतान नहीं किया गया है.
अदालत ने बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहन सहित चल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश का तामिला कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें. बैलिफ को वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 06 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. यह कुर्की वारंट 27 जून 2026 को जारी किया गया.