बकाया होल्डिंग टैक्स एक सप्ताह में जमा करें, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई - कार्यपालक पदाधिकारी
विकास कुमार/न्यूज़ 11 भारत
हुसैनाबाद/डेस्क: पलामू जिला के नगर पंचायत हुसैनाबाद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बकाया होल्डिंग टैक्स रखने वाले सभी होल्डिंग धारकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक सप्ताह के भीतर अपना लंबित टैक्स अनिवार्य रूप से जमा कर दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.इसमें बैंक खाता फ्रीज़ करने सहित अन्य कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं. कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन ने बताया कि नगर पंचायत की आय का मुख्य स्रोत होल्डिंग टैक्स है, जिससे शहर में साफ-सफाई, सड़क, नाली और अन्य आवश्यक सुविधाओं का संचालन किया जाता है. इसलिए सभी होल्डिंग धारकों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की गई है. इस मौके पर नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा, एसएसपीएल की टीम तथा राजस्व निरीक्षक (RI) भी उपस्थित थे.
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