अंतिम फैसला आने तक 118 रैयतों की जमाबंदी रद्द करने

झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग की 117 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: हजारीबाग जिले के बरकट्ठा अंचल के बेरो कला मौजा की 117 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इसकेसाथ ही 118 रैयतों की जमाबंदी को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने जिस जमीन पर यथास्थिति  की बंदिश लगाई है वह थाना नंबर 45, खाता नंबर 01 की 117.68 एकड़ जमीन है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों से कहा है कि वे 6 सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करें.

हाई कोर्ट याचिकाकर्ता लक्ष्मण कुमार दास एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रवि कुमार, राहुल कमलेश एवं अंशुमन मिश्रा ने पैरवी की. प्रार्थियों के वकीलों ने कोर्ट को जब यह बताया कि बेरो कला मौजा की उक्त जमीन पर 118 रैयतों के नाम से 40 वर्षों से जमाबंदी चली आ रही थी. लेकिन बरही एसडीओ के 27 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर सभी की जमाबंदी रद्द कर कर निजी प्रतिवादी के नाम नई जमाबंदी बना दी गई, इस पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखते हुए रैयतों को बड़ी राहत दी है. यह यथास्थिति हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और अंतिम फैसले तक बनी रहेगी.

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