गोड्डा में अडानी पावर की भूमि अधिग्रहण पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, याचिका स्वीकृत
न्यूज11 भारत रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित 1363 एकड़ कृषि भूमि को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. याचिका में भूमि अधिग्रहण की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. प्रार्थी पक्ष का कहना है कि इस अधिग्रहण का कोई स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि परियोजना से उत्पन्न होने वाली अधिकांश बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जानी है. ऐसे में इससे आम जनता के बजाय केवल कॉरपोरेट हितों को लाभ पहुंचने का आरोप लगाया गया है. करीब 4000 से अधिक किसान और मजदूर प्रभावित याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक 80 प्रतिशत भू-स्वामियों की सहमति नहीं ली गई. इसके कारण करीब 4000 से अधिक किसान और मजदूर प्रभावित हुए हैं. साथ ही, संथाल परगना किराएदारी अधिनियम, 1949 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है. प्रार्थी पक्ष ने यह भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान स्थानीय लोगों पर दबाव बनाया गया और विरोध करने पर लाठीचार्ज जैसी घटनाएं भी हुईं. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद शादाब पक्ष रख रहे हैं. हाई कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद अब इस संवेदनशील मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी. ये भी पढ़ें- राज्य के दो IPS अधिकारियों का सीनियर टाइम स्केल में प्रमोशन, विभाग ने जारी की अधिसूचना