जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) के छात्रों को कथित रूप

JNV छात्रों को जबरन टीसी देने के मामले में हाई कोर्ट सख्त, तत्काल री-एडमिशन का निर्देश

न्यूज़11 भारत  रांची/डेस्क: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) के छात्रों को कथित रूप से जबरन ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रभावित छात्रों का तत्काल री-एडमिशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए. अदालत ने छात्रों को सभी आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शैक्षणिक सत्र के बीच छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उनका कहना था कि इस कार्रवाई के कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. मामला अप्रैल 2026 की उस घटना से जुड़ा है, जब 12 छात्र विद्यालय की बाउंड्री फांदकर करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब में नहाने चले गए थे. इस दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई थी. घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्रों के खिलाफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की कार्रवाई की थी. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने छात्रों के शिक्षा के अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए तत्काल री-एडमिशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. 

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