कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, गिरफ्तार आरोपी उमर बहादुर की जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य में कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी उमर बहादुर उर्फ राहुल सेन को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश प्रदीप श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. NIA द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से कथित तौर पर कट्टरपंथी और भड़काऊ सामग्री बरामद हुई थी. जांच एजेंसियों के अनुसार, वह सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय था और आतंकवादी विचारधारा के प्रचार के लिए कई ऑनलाइन समूह संचालित करता था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी कथित रूप से ISIS से जुड़े वीडियो और प्रशिक्षण सामग्री साझा कर युवाओं को उकसाने का प्रयास कर रहा था. एजेंसियों का दावा है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक नेटवर्क तैयार करने में जुटा था. उमर बहादुर की गिरफ्तारी 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र स्थित खजुरी दावड़ा गांव से की गई थी. उसे इस मामले के मुख्य आरोपी फैजान अंसारी के बयान के आधार पर पकड़ा गया था. इससे पहले, फैजान अंसारी की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है. वह लोहरदगा के मिल्लत कॉलोनी का निवासी बताया जाता है. जांच में यह जानकारी सामने आई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वह कथित रूप से चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ था. एजेंसियों के मुताबिक, फैजान अंसारी लंबे समय से ISIS के संपर्क में था और निगरानी से बचने के लिए डार्क नेट का उपयोग करता था. जांच में यह भी सामने आया कि वह देश के भीतर सक्रिय नेटवर्क के अलावा विदेशों, विशेषकर पाकिस्तान, में मौजूद संपर्कों से भी जुड़ा हुआ था. अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे भी राहत देने से इनकार कर दिया था. ये भी पढ़ें- Breaking News: झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला, स्कूलों के समय में किया गया बदलाव