रांची: मधुकम में 12 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिकाकर्ता पर लगा 12 लाख का जुर्माना
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: राजधानी रांची के मधुकम में 12 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मामले में याचिकाकर्ता महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है. कोर्ट ने सभी पीड़ितों को 1-1 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश राजेश शंकर ने मामले पर फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर हाई कोर्ट से घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश लिया गया था.
बताते चलें 47 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने पूरी जमीन पर दावा किया था. इसके बाद कोर्ट से दखल-दिहानी का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने सभी 12 घरों पर बुलडोजर चलाया था. कार्रवाई के बाद प्रभावित लोगों ने कोर्ट में दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें पता चला कि जमीन वैध रजिस्ट्री कर खरीदी गयी थी.
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