उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक: आरोपी मुकेश कुमार को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के आरोपी मुकेश कुमार को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने जमानत याचिका खारीज की. कथित पेपर लीक का मामला 11 अप्रैल 2026 का है. तमाड़ पुलिस को सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित भवन पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है. जिसको लेकर विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात धावा बोला, जहां अर्धनिर्मित भवन के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था.
भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंची, लोग इधर-उधर भागने लगे. लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 166 लोगों को धर दबोचा था. जिसमे अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी शामिल थे. गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल थे. इसके बाद भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उतर रटाया जा रहा था. मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.