झारखंड

SBI घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पूर्व बैंक मैनेजर की 97.92 लाख की संपत्ति की जब्त

न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में हुए वित्तीय घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की हैं. एजेंसी ने पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार और उनके परिवार से जुड़ी 97.92 लाख रुपए की दो अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया हैं. जब्त संपत्तियों में झारखंड के साहिबगंज स्थित एक रिहायशी मकान और बिहार के पटना में एक फ्लैट शामिल हैं. ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां बैंक धोखाधड़ी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी. मामले में आगे की जांच जारी हैं. 

ईडी की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि मनोज कुमार ने पद का दुरुपयोग करते हुए लगभग 5.40 करोड़ रुपए का वित्तीय घोटाला किया. एजेंसी ने मामले में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा धनबाद और दुमका के शिकारीपाड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के तहत आरोपी के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही हैं.

जांच में यह भी पता चला कि मनोज कुमार ने साहिबगंज, बरहेट बाजार, फूलबंगा और शिकारीपाड़ा सहित SBI की विभिन्न शाखाओं में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया. उसने कमजोर ग्राहकों को निशाना बनाया, जिसमें मृत और निष्क्रिय पेंशनभोगियों के खाते और निरक्षर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के खाते शामिल थे. इन खातों से सैकड़ों अनधिकृत निकासी और लेन-देन किए गए. निकाले गए पैसों को बिचौलियों के खातों, गैर-सरकारी संगठनों और शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया ताकि लेन-देन के निशान मिटाए जा सकें.  जांच एजेंसी के अनुसार, इस पूरे घोटाले से अर्जित अवैध धन की राशि करीब 5.40 करोड़ रुपए आंकी गई हैं.

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