बिहार पुलिस मुख्यालय ने रोड एक्सीडेंट के बाद वाहनो

बिहार में रोड एक्सीडेंट में जब्त वाहन अब इतनी देर में लौटाएगी पुलिस, जारी हुआ आदेश

सांकेतिक तस्वीर

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क अभिषेक कुमार / पटना: बिहार में सड़क दुर्घटना को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के आधार पर अब सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को 24 घंटे के अंदर वाहन मालिक को गाड़ी वापस करनी होगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। 

पुलिस मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग

सभी जिलों में ट्रैफिक डीएसपी के अधीन इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि गाड़ी मालिकों को परेशानी न हो। इसके पालन की पुलिस मुख्यालय द्वारा मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी यातायात सुधांशु कुमार की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें थाना स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मुक्त करने में अनावश्यक देरी किया जाता है। 

वाट्सएप नंबर 9031829356 से होगी निगरानी

पुलिस मुख्यालय द्वारा हर जिले में इसका अनुपालन करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम का वाट्सएप नंबर 9031829356 भी जारी कर दिया गया है। इस व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन मालिकों को एक निर्धारित फॉर्मेट में सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके माध्यम से पुलिस मुख्यालय से भी मॉनिटरिंग की जाएगी।